फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा: गैर सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिर्फ पांच हजार किलोमीटर गाड़ी चलाने का मिलेगा खर्च, मासिक यात्रा भत्ते में बड़ा बदलाव

Tue, 26 Oct 2021 09:17 AM IST
प्रमोद कुमार अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

हरियाणा सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। आदेश गैर सरकारी चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों के लिए जारी किए गए हैं। उनके यात्रा भत्ते में कटौती की गई है। नए आदेशों के अनुसार अगर उनकी कार माह में पांच हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगी, तो उसे निजी माना जाएगा। केवल और केवल पांच हजार किलोमीटर तक का ही खर्च दिया जाएगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा में गैर सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की निजी कार अब सरकारी खर्च पर बेतहाशा नहीं दौड़ेंगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इनकी मासिक यात्रा भत्ते के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब पांच हजार किलोमीटर तक ही यात्रा को सरकारी माना जाएगा, जैसे ही गाड़ी इस सीमा से ऊपर निकली, आगे की यात्रा निजी मानी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों व प्रधान सचिवों को सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए। सार्वजनिक उपक्रमों, संवैधानिक आयोग व निकायों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें-हरियाणा: डेढ़ लाख एनपीएस कर्मियों को हर माह 1000 का घाटा, केंद्र का बढ़ाया 4 फीसदी अंशदान प्रदेश सरकार ने नहीं किया लागू

गैर सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को सरकारी स्तर पर वाहन के साथ मुख्यालय स्तर व अन्य जगह यात्रा के लिए चालक भी मिलता है। अगर वे निजी कार में यात्रा करते हैं, तो हर माह दो हजार किलोमीटर यात्रा करने पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर माइलेज भत्ते के हिसाब से 40 हजार रुपये मिलेंगे। 2000 से 5000 किलोमीटर तक यात्रा करने पर 16.75 रुपये प्रति किलोमीटर माइलेज भत्ते के साथ प्रति माह 50,250 रुपये दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-हिसार: खाद के लिए हांसी में किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल, एसडीएम ने कहा- खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी

अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुख्यालय स्तर या प्रदेश में अन्य जगह यात्रा करते हैं और यह पांच हजार किलोमीटर से अधिक होती है, तो उसे निजी माना जाएगा। सरकार पांच हजार किलोमीटर तक ही राशि ही प्रदान करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें