हरियाणा में गैर सरकारी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की निजी कार अब सरकारी खर्च पर बेतहाशा नहीं दौड़ेंगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इनकी मासिक यात्रा भत्ते के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब पांच हजार किलोमीटर तक ही यात्रा को सरकारी माना जाएगा, जैसे ही गाड़ी इस सीमा से ऊपर निकली, आगे की यात्रा निजी मानी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों व प्रधान सचिवों को सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए। सार्वजनिक उपक्रमों, संवैधानिक आयोग व निकायों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।