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कार्रवाई करने से बच रहा निगम

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12 नवंबर को पेज नंबर एक पर प्रकाशित समाचार। - फोटो : Panipat
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पानीपत। संपत्ति कर की श्रेणी बदलकर 31.5 लाख से महज 1.3 लाख रुपये टैक्स करने के मामले में अब निगम कार्रवाई करने से बच रहा है। इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद निगम ने इमारत मालिक को नोटिस देकर एक महीने का समय दिया था। उसे दस्तावेजों से साबित करना था कि इमारत का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका समय भी पूरा हो गया, लेकिन निगम ने न तो टैक्स दोबारा जोड़ा और न ही कोई कार्रवाई की।
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नगर निगम की कर शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाटल रोड स्थित एक मार्बल शोरूम के 31.5 लाख रुपये के संपत्तिकर पर श्रेणी बदलकर 1.3 लाख रुपये कर दिया। इस इमारत को व्यावसायिक इमारत से गोदाम में बदल दिया गया। इससे इस इमारत का टैक्स 30 लाख रुपये कम हो गया। इस खबर को ‘अमर उजाला’ ने 12 नवंबर के अंक में प्रकाशित किया।
इसके बाद आयुक्त ने निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक कमेटी का गठन किया और मौके पर जाकर पड़ताल करने के आदेश दिए। कमेटी ने भी गोलमोल रिपोर्ट बनाते हुए लिखा कि इमारत में व्यावसायिक गतिविधि मिली। इस पर भी निगम ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद इमारत मालिक को ही निगम ने नोटिस देते हुए निर्देश दिया कि वह खुद प्रमाण दें कि इमारत में व्यावसायिक नहीं बल्कि गोदाम के रूप में हो रहा था।
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निगम ने नोटिस में एक माह का समय दिया था। जवाब न देने पर एक सप्ताह बाद प्रॉपर्टी पर दोबारा 31.5 लाख का टैक्स जोड़ दिया जाना था, लेकिन इस नोटिस को करीब डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही टैक्स को वापस जोड़ा।
लिया जाएगा फीडबैक: आयुक्त
इस मामले में कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। इमारत मालिक को नोटिस भी दिया था। अब इसकी फाइल चेक करवाने के बाद स्टेटस रिपोर्ट चेक की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।
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