पानीपत। नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों को अलॉट निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। अभिभावकों की अपील, दी जाने वाली दलील और तो और शिक्षा अधिकारियों व निदेशालय के आदेशों पर भी कई निजी स्कूल अमल नहीं कर रहे। बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए संबंधित स्कूल पहुुंचने वाले अभिभावकों को जवाब मिलता है- नो एडमिशन।
नियम 134ए के तहत दाखिले की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। अब पीड़ित अभिभावकों ने वीरवार को डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में एकत्रित होकर अपनी समस्या रखने का आह्वान किया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आनाकानी करने वाले स्कूलों की रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए निदेशालय भेजी गई है पर निजी स्कूलों की मनमानी जारी है।
इससे पूर्व भी निजी स्कूलों की आनाकानी देख शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की अंतिम तिथि 24 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों का दाखिला हर हाल में निजी स्कूल में करना होगा। शिक्षा अधिकारी 31 दिसंबर तक निजी स्कूलों में दाखिले संबंधी व्यवस्था संभालेंगे।
अभिभावक काट रहे स्कूल व शिक्षा विभाग के चक्कर
आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवाने के उदद्ेश्य से 5 दिसंबर को नियम 134ए के तहत मूल्यांकन परीक्षा हुई। परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया। तुरंत ही विद्यार्थियों को स्कूल भी अलॉट कर दिए गए थे। खुश होकर अभिभावकों ने पुराने स्कूलों से एसएलसी निकलवा लिया लेकिन इसके बाद वे कभी बीईओ, कभी डीईओ तो कभी उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इससे अभिभावकों में रोष है।
शिक्षा विभाग के आदेशों पर भी अमल नहीं कर रहे निजी स्कूल
पात्र विद्यार्थियों के दाखिला सुनिश्चित करवाने के लिए अभिभावक खंड व जिला शिक्षा अधिकारी समेत उपायुक्त को शिकायत दे चुके हैं। उपायुक्त के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी अभिभावकों की पैरवी लेकर बच्चों का दाखिला करवाने संबंधित निजी स्कूल गए लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भी बच्चों को दाखिला नहीं दिला पाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी लिखित में निजी स्कूलों को दाखिले का आदेश दे चुके हैं लेकिन निजी स्कूल संचालक शिक्षा अधिकारियों के आदेशों पर भी अमल नहीं कर रहे। हालांकि शिक्षा अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई स्कूल दाखिले में आनाकानी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुछ निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट शिक्षा मुख्यालय भेजी गई है। नियम 134ए के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाया जाएगा। अगर कोई निजी स्कूल दाखिला देने मेें आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।