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Noida Lockdown 4.0 Guidelines: नोएडा में लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा-निर्देश जारी, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

Wed, 20 May 2020 04:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
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नोएडा लॉकडाउन दिशा-निर्देश - फोटो : अमर उजाला
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नोएडा प्रशासन ने बुधवार सुबह शहर के लिए चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बहुत कुछ है जो पहले जैसा ही रहने वाला है। वहीं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहांं ढील भी दी गई है।
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जानिए क्या हैं नियम
  • दिल्ली से सटी नोएडा की सीमाएं अब भी बंद रहेंगी। इसका मतलब है कि अब भी यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं होगा। यानी दिल्ली-नोएडा के बीच अब भी आवागमन बंद रहेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
  • गौतमबुद्ध नगर में जो भी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं उन सब जगहों पर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
  • शहरी इलाके में कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे।
  • मार्केट में दुकानें 50-50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी, यानी आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें अगले दिन।
  • सभी दुकानों को ऐसे समय बंद करना होगा ताकि हर व्यक्ति सात बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
  • शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घरों से कोई नहीं निकल सकता।
  • मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति।
  • बरातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, इस समारोह में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
  • रेहड़ी पटरी वाले दुकानें लगा सकेंगे।
  • कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग और बाइक पर सिर्फ एक शख्स ही बैठ सकता है। बाइक पर पीछे एक महिला बैठ सकती है, लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
  • ऑटो में चालक के अलावा दो सवारियां बैठ सकेंगी।
  • प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीन की दुकानें खुलेंगी।
  • पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच खुलेंगे।
  • मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, बाजार में बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा।
  • अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • कैब चलेंगी लेकिन दिल्ली-नोएडा के बीच अब भी सफर नहीं कर सकेंगे।
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