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Delhi: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज की

Fri, 12 Jul 2024 03:15 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, दिल्ली

सार

बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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विभव कुमार और स्वाति मालीवाल - फोटो : PTI/AAP
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विस्तार
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स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार यानी आज मामले में अपना निर्णय सुनाने के लिए तारीख तय की थी। 

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