अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी शहर में गुटखे और पान मसाले की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
चंडीगढ़ के गृह सचिव और खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनिल कुमार की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के तहत गुटखे और पान मसाले की बिक्री, भंडारण, निर्माण एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की धारा 30 के तहत एक साल की रोक लगाई गई है। गुटखे और पान मसाला में तंबाकू या निकोटिन जैसी सामग्री मिली हुई होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है।
इसके अलावा अन्य खाद्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन जैसी सामग्री मिली हुई हो, उन पर भी रोक लगाई गई है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।
ध्यान रहे कि पंजाब और हरियाणा सरकार पहले ही गुटखे और पान मसाले की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है।
प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार गुटखे और पान मसाले को चबाने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। यह खासकर मुंह और गले में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है।