यह घटना झांसी के कानपुर बाईपास तिराहे पर 1 मार्च, दोपहर करीब 2:45 बजे की है। जिला ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, उस समय बहादुर सिंह लाल कुआं इलाके में एक मेडिकल स्टोर के पास से अपनी गाड़ी चला रहे थे। झांसी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालान के मुताबिक, परिहार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और 194 D और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के तहत जुर्माना लगाया गया।
हालांकि चालान में एक मोटरसाइकिल की फोटो है, लेकिन उसमें वाहन की श्रेणी को स्पष्ट रूप से "मोटर कार (LMV)" के रूप में दर्शाया गया है।
परिहार एक ट्रक ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस चालान के बारे में एक टेक्स्ट संदेश के जरिए पता चला। इसके बाद उन्होंने अपनी ई-चालान देखने के लिए परिवहन वेबसाइट पर गए, जहां लिखा था कि उन पर हेलमेट नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
विरोधाभास से परेशान, नंदू कॉलोनी के रहने वाले परिहार ने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। अधिकारियों ने परिहार को बताया कि उनके मामले पर देश में चल रहे लोकसभा चुनाव खत्म होने तक दोबारा विचार नहीं किया जाएगा।
भारत में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य होने के कारण यूपी में सातों चरणों में मतदान होगा। इसका मतलब है कि 4 जून को नतीजे आने से पहले चालान में सुधार की संभावना नहीं है।
फिलहाल के लिए, परिहार का मानना है कि अपनी ऑडी को दोपहिया वाहन समझना उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।
उन्होंने कहा, "मुझे बिना हेलमेट कार चलाने के लिए चालान जारी किया गया था। अगर मुझे हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।"
वे कहते हैं, "ड्राइविंग के दौरान मुझे हेलमेट पहनना होगा। चुनावों के बाद यातायात पुलिस अधिकारी इस मामले को देखेंगे।"