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VIDEO: स्कूल मर्जर को लेकर आप पार्टी का विरोध, कहा- आरटीई एक्ट का उल्लंघन, एक किमी दूरी पर स्कूल जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बड़े विद्यालयों में विलय करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 16 जून, 2025 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। आम आदमी पार्टी के सुलतानपुर जिलाध्यक्ष सुरेश चन्द्र एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। आप के अनुसार योगी सरकार ने 2024 में 27,308 नए मदिरालय खोले हैं। इसी दौरान 26,000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। अब 27,000 और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की योजना है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा के अधिकार और बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। आरटीई एक्ट के भाग 3 धारा 4 के अनुसार हर एक किलोमीटर की सीमा में विद्यालय होना आवश्यक है। विलय से स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों और रसोइयों की नौकरी पर भी असर पड़ेगा। आप का आरोप है कि सरकार मानक विहीन निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। वहीं कुछ निजी स्कूल 3 वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश दे रहे हैं। आप ने चेतावनी दी है कि अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे।

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