13 सितंबर को जनपद शामली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जनपद न्यायाधीश इद्रप्रीत सिंह जोश के नेतृत्व में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान ने सभी पीठासीन अधिकारियों, विभागाध्यक्षों व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही अपने-अपने न्यायालयों, विभागों से अधिकाधिक उपयुक्त वादों जैसे-शमनीय वाद, दीवानी वाद, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन मामले, सभी प्रकार के चालानी वाद, राजस्व वाद व बैंक संबंधी वादों को चिन्हित कर 13 सितंबर को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित वादों जैसे विरासत संबंधी, नामांतरण आदि पर त्वरित कार्यवाही कर अधिक से अधिक वाद नियत किए जाएं और समन, नोटिस भेजकर तामीला सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत में नियत वादों का निस्तारण करने के बाद उनकी प्रकृति के अनुसार विवरण पत्र 13 सितंबर दोपहर 12 बजे तक इस कार्यालय की ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित किया जाए।