मुजफ्फरनगर के शाहपुर में तेजवीर सैनी की हत्या के मामले में अदालत ने उनके सगे भाई सुखपाल सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को सजा सुनाई। खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर हुआ था विवाद वादी सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुखपाल और उसके अन्य सह-आरोपी जबरन खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। वादी के पिता तेजवीर सैनी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने का आरोप मामले के अनुसार मुख्य आरोपी सुखपाल ने तेजवीर सैनी पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। 12 अगस्त को दोष सिद्ध, अब उम्रकैद अदालत ने 12 अगस्त को सुखपाल सैनी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।