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VIDEO: बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 44 दिन में सुनाया फैसला

फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली ने थाना नारखी क्षेत्र में ननिहाल में आई बालिका से 17 जून 2025 को हुई दुष्कर्म के बाद हत्या, पॉस्को एक्ट, साक्ष्य गायब करने के दोषी मुख्य आरोपी कौशल को घटना के महज 44 दिन में ही आजीवन कारावास (कठोर दंड अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इसके साथ ही आरोपी के माता-पिता एवं भाई को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा व बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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