अपने या किसी दूसरे व्यक्ति की विदेश यात्रा में दो लाख से अधिक धन खर्च किया गया है। एक लाख से अधिक के बिजली खर्च का भुगतान किया गया है। तब आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने होंगे। बैंक जमा, केपिटल गेन की छूट का दावा लेने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करने होंगे। मर्चेंट चेंबर ऑफ उप्र की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता और सीए शिवम ओमर ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक है।