डीआईजी संजीव त्यागी ने शनिवार रात थाना हरैया क्षेत्र में जनचौपाल आयोजित कर लोगों को ड्रोन संबंधी अफवाहों से सचेत किया और ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 की जानकारी दी। बताया कि ड्रोन उड़ाने से पूर्व थाने में पंजीकरण तथा विवाह, धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन या सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण हेतु अनुमति लेना अनिवार्य है। ड्रोन का अवैध उपयोग दण्डनीय अपराध है, जिस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन उड़ान की सूचना पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें।