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अयोध्या में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की अदालत में दो पक्षों के बीच मारपीट

यूपी के अयोध्या में कचहरी परिसर में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की अदालत में दो पक्षों में बृहस्पतिवार को मारपीट हो गई। घायल शिवपूजन पांडेय ने मुकदमा के पक्षकार रामेश्वर सिंह उर्फ कृष्ण किंकर सिंह पर कोर्ट के अंदर मारपीट का आरोप लगाया है। मुकदमा के पक्षकार अनिल सिंह की ओर से शिव पूजन मुकदमे की पैरवी करने आए थे। दीवानी न्यायालय में सुनवाई के दौरान अनिल सिंह के पक्ष में बयान देने की रंजिश से रामेश्वर सिंह पर हमले का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में चकबंदी अधिकारी बीकापुर ने वरासत के मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जो काल बाधित बताई जा रही है। मूल पत्रावली भी कोर्ट में दाखिल नहीं है। थाना तारुन क्षेत्र के गौरा गांव निवासी रामेश्वर सिंह पर फर्जी वरासत दर्ज कराने का आरोप है। वहीं, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उनकी अदालत में कोई मारपीट नहीं हुई है न ही कोई विवाद हुआ है। जिस पत्रावली के बारे में मारपीट की बात कही जा रही है, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। ऐसी कोई घटना होगी तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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