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VIDEO: वारंटी में खराब हुआ फ्रिज, अदा करनी होगी रकम या देना होगा नया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने एक मामले में बांकेलाल एंड संस अधिकृत प्रोपराइटर व्हर्लपूल सर्विस सेंटर और आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-9 आरके मार्केटिंग इलेक्ट्रोनिक्स को वारंटी में खराब हुए फ्रिज की कीमत या बदलकर नया देने के आदेश दे दिए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के अलग से 26 हजार रुपये अदा करने होंगे। थाना किरावली क्षेत्र के व्यापारियन मोहल्ला निवासी जमील कुरैशी ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि 21 अप्रैल, 2023 को उन्होंने आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-9 आरके मार्केटिंग इलेक्ट्रोनिक्स से 27 हजार रुपये में फ्रिज खरीदा था। कंपनी से जिसकी 10 साल की गारंटी/वारंटी दी गई थी। 14 मार्च, 2025 को फ्रिज के कंप्रेसर में खराबी आ गई, जिससे कूलिंग बंद हो गई। उन्होंने दुकानदार से संपर्क किया। उसने कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत करने की सलाह दी। शिकायत पर कंपनी की तरफ से मैकेनिक घर आया। मैकेनिक ने बताया कि कंप्रेसर को ठीक करने के लिए 3 हजार रुपये लगेंगे। उन्होंने रुपये दे दिए। इसके बाद मैकेनिक लौटकर नहीं आया। 2 अप्रैल, 2025 को फिर से टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया। 7 अप्रैल, 2025 को फिर से एक मैकेनिक को भेजा। उसने कंप्रेसर और पीसीवी बदलने के लिए 3,850 रुपये का खर्च बताया और बिल-वाउचर भी दिया। वह रसीद देकर 3 हजार रुपये ले गया और 9 अप्रैल 2025 को फ्रिज ठीक करने के लिए बोला। फिर कभी लौटकर नहीं आया। 22 अप्रैल 2025 को एक विधिक नोटिस भेजा। उसका भी जवाब नहीं दिया।

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