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Shimla: 75 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम टेंडर पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग के लिए प्रस्तावित लगभग 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम टेंडर से जुड़े मामले में गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। देहरादून निवासी अधिवक्ता एवं पर्यावरणविद् अभिनव थापर द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित टेंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 और प्रधानमंत्री के 'प्लास्टिक फ्री इंडिया' अभियान की भावना के विपरीत है। याचिका के अनुसार 36 माइक्रोन मेटालाइज्ड पॉलीएस्टर (PET) प्लास्टिक होलोग्राम पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और लंबे समय तक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2025 और 2026 में तीन बार इस टेंडर को संशोधित या निरस्त कर पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया जारी रखी गई। उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस टेंडर की वैधता और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी।

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