उदयपुर में यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रोड पर बनी 10 दुकानों को सीज किया है। यूडीए के अनुसार, ये दुकानें स्वीकृत प्लान के विपरीत बनाई गई थीं और इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रोड पर राजस्व ग्राम आयड़ की आराजी संख्या 1057 और 1058 (हाल 1918) की भूमि पर स्वीकृत प्लान के भूखंड संख्या 01 में नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया था।
प्राधिकरण के मुताबिक, निर्माण के दौरान आवश्यक सेटबैक नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा भूमि का नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन भी नहीं कराया गया था। इसके बावजूद मौके पर बनी दुकानों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
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पहले दिया नोटिस, फिर हटाने के आदेश
यूडीए की तहसील शाखा ने मामले में निर्माणकर्ता को पहले नोटिस जारी किया था। इसके बाद उसे अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर दिया गया। 21 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के बाद यूडीए ने नियम विरुद्ध निर्मित दुकानों को हटाने के आदेश जारी किए थे। प्राधिकरण के अनुसार, आदेश जारी होने के बावजूद मौके से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद यूडीए की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 10 दुकानों को सीज कर दिया।
आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बड़ी सीज कार्रवाई
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के करीब 24 घंटे के भीतर यूडीए की यह कार्रवाई हुई है। ऐसे में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रोड पर हुई कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है। इसे आचार संहिता लागू होने के बाद उदयपुर में यूडीए की पहली बड़ी सीज कार्रवाई बताया जा रहा है।
कार्रवाई के दौरान यूडीए अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। दुकानों को सीज करने के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं, कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में सरकारी तंत्र के खिलाफ आक्रोश नजर आया। प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी