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Alwar News: हत्या के मामले में शारुख खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Updated Tue, 04 Feb 2025 01:39 PM IST

अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई एक हत्या के मामले में कल शाम अदालत उठने से पहले न्यायालय ने दोषी शारुख खान उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई एक हत्या के मामले में कल शाम को अदालत ने आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा आरोपी को डेढ़ लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड नहीं चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक (SC. ST.) योगेंद्र सिंह खटाणा ने बताया कि छीलोड़ी निवासी कृष्ण सहाय नामक व्यक्ति ने 21 सितम्बर 2021 को राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया कि उन्होंने शारुख खान नामक व्यक्ति की जमीन बटाई पर ले रखी है। शारुख खान आये दिन जान से मारने और मारपीट करने की धमकी देता है और मारपीट करता है। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है और आरोपी उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित करता रहता है।

मुकदमे से ठीक एक दिन पहले शारुख खान प्रार्थी कृष्ण सहाय के घर आया और कृष्ण सहाय के पिता संपत राम को अपने साथ बाइक पर बैठा कर खेत में ले गया। आरोपी प्रार्थी के पिता को यह कह कर ले गया कि खेतों पर तारबंदी करवानी है और इसीलिए वह उसे लेकर जा रहा है। शारुख खान के दिमाग में कोई और ही साजिश चल रही थी। इसी साजिश के तहत शारुख खान ने परिवादी कृष्ण सहाय के पिता सम्पत राम को ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।

हत्या के बाद कृष्ण सहाय ने स्थानीय थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी शारुख खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हुए प्रकरण न्यायालय के विचरण हेतु उसके समक्ष पेश किया। यह प्रकरण एससी एसटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां विशिष्ट न्यायाधीश अनिता सिंगल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और कोर्ट में पेश पत्रावलियों पर गौर करने के बाद आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा निवासी छीलोड़ी को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या के इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए, जिनसे कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को यह सजा सुनाई।

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