पंजाब में नाबालिग अब रॉटवीलर, पिटबुल व टैरियर जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घुमा सकेंगे। सरकार पालतू कुत्तों को लेकर सख्ती करने जा रही है। खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने के शौकीन लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स ऐसे कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं जा सकेगा। साथ ही खतरनाक नस्ल के कुत्तों का अब अलग से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के नियम भी थोड़े सख्त किए जा रहे हैं। इनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। इसके अलावा अगर खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्ते सार्वजनिक स्थान पर बिना मालिक के घूमते हुए पाए गए तो विभाग की तरफ से ऐसे कुत्तों को कब्जे में ले लिया जाएगा। विभाग ने पशु पालन विभाग से ऐसे कुत्तों के बारे में जानकारी मांगी है। इन नियमों को उच्चाधिकारियों की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीप सहगल ने बताया कि पॉलिसी विचाराधीन है जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।