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चंडीगढ़ में शराब ठेकेदार पर 7 लाख का जुर्माना, द वॉल्ट क्लब का लिकर लाइसेंस रद्द

Sat, 06 Jun 2026 04:15 PM IST
Chandra Prakash Neeraj Video Desk Amar Ujala Dot Com

सेक्टर-9 इंटरनल मार्केट में शराब का लंगर लगाने के मामले में डीसी कम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने शराब ठेकेदार पर सख्त एक्शन लिया है। एक्साइज कमिश्नर ने मैसर्स बजाज स्प्रिटस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म चला रहे शराब ठेकेदार पर टेंट लगाकर लोगों को बर्फ के गोले यानी चुस्की के साथ स्मिरन ऑफ मिंटी जामुन वोडका खुले में लोगों को परोसे जाने के मामले में 7 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एक्साइज के नियमों की अनदेखी करने पर विभाग ने सेक्टर-7 स्थित एससीओ-11 के मैसर्स कैंदल हॉस्पिटैलिटी द वौल्ट क्लब का लिकर लाइसेंस रद्द कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी नीति 2026-27 के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री, परोसने, भंडारण और परिवहन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी लाइसेंसधारी या व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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