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सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वन क्षेत्र में निर्माण-खनन नहीं करने का दिया आदेश समेत 10 बड़ी खबरें

वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम Updated Sat, 04 Jun 2022 09:14 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश में कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षित वन के सीमांकन रेखा से कम से कम एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण और खनन को मंजूरी नहीं दी जा सकती। 

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