मध्य प्रदेश में स्वास्थ व्यवस्था सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रूप से संचालित होने वाली स्वास्थ संस्थाओं पर प्रशासनिक टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आगर जिले में अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय समेत जिले की तहसीलों में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की और क्लिनिक सील किए।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 15 जुलाई को आदेश जारी करते हुए झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश दिए थे। जिसके तहत बुधवार से आगर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगर की मास्टर कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित हो रहे व्यास दवाखाने को सील किया। बस स्टैंड मालीखेड़ी रोड पर समीर खान नाम से संचालित हो रहे दवाखाने और आगर रोड पर स्थित दवा खाने को भी सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई निरंतर जारी है, विभाग की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर कार्रवाई कर रही हैं।
डीएलओ डॉ. मिथुन कुमार गोलदार ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय में बिना पंजीयन करवाए क्लीनिक चलाए जा रहे हैं। ऐसे क्लीनिकों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्यवाई अवैध रूप से संचालित होने वाली स्वास्थ संस्थाओं पर लगातार जारी रहेगी।