फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Indore में महाजाम पर NHAI ने क्या कहा ? वकील का जवाब सुन भड़क उठा कोर्ट !..

Video Desk, Amar Ujala Updated Tue, 01 Jul 2025 10:51 PM IST

इंदौर-देवास रोड पर लगे भीषण जाम के मामले में सोमवार 30 जून को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने एनएचएआई, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, टोल कंपनी और निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गिरीश पटवर्धन ने कोर्ट को बताया कि जाम के कारण तीन लोगों की मौत हुई है। कोर्ट ने एनएचएआई को आदेश दिया है कि वह निर्माण एजेंसी और टोल ठेकेदार को भी नोटिस जारी करें।
 

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें