सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है हम नहीं। पीठ ने कहा कि हम ये कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए ये हमारा काम नहीं है।