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स्कूलों में योग को अनिवार्य करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Tue, 08 Aug 2017 11:15 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है हम नहीं। पीठ ने कहा कि हम ये कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए ये हमारा काम नहीं है।
 

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