Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में जोड़ा गया था।
यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक शख्स ने दायर की थी, जिसमें उनके भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में फिर से जोड़ा गया।
बता दें कि, कुछ दिनों पहले भाजपा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाया था कि उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। पार्टी का दावा था कि यह घटना 45 साल पहले की है, जब सोनिया गांधी का नाम 1980 से 1982 तक दिल्ली की मतदाता सूची में था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। यह आरोप उस समय सामने आया, जब कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग पर पिछले साल के चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोप लगा रही है।