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CJP को हाईकोर्ट से राहत: X अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Updated Tue, 07 Jul 2026 06:28 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स हैंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। मंगलवार को पारित अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र के अवरोधक आदेश के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

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