भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत ने वर्ली और मुंबई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे एक कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें और भारतीय दंड सहिंता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत प्राथिमिकी दर्ज करें। विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर ने यह निर्देश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया। इस मामले में सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आरोपी हैं।