Kanpur Lamborghini Accident: कानपुर के हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी कार हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गुरुवार को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बीच हुई विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर की, बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया।
पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे अदालत ने आधारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश जारी किया। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा और पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है। शिवम मिश्रा अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है। पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी... पुलिस ने शिवम मिश्रा गलत तरीके से गिरफ्तार किया था"