जहां एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है तो वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने 2 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में जांच का आदेश दिया है। अदालत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से विनायक दामोदर सावरकर पर की गई उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत की जांच का निर्देश जारी किया है।