जिला सिरमौर के नाहन व पांवटा साहिब में घोषित नगर परिषद चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम नाहन राजीव कुमार सांख्यान ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। पत्रकारवार्ता में एसडीएम ने बताया कि 17 मई को नाहन में नगर परिषद के लिए सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू होगा। ऐसे में 48 घंटे पहले से कुछ प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज 3:00 बजे से शराब की दुकानों व बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नाहन में इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस नहीं हो पाएंगे। टीवी, सोशल मीडिया आदि पर चुनाव प्रचार प्रसार पर पाबंदी रहेगी। थियेटर प्रदर्शन आदि पर भी रोक लगा दी गई है। उम्मीदवार किसी भी प्रकार की सभाएं अब नहीं कर पाएंगे। हालांकि उम्मीदवार एक दो व्यक्ति के साथ लोगों से मिल सकता है। उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन के अंदर व बाहर लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना में बिना आईडीकार्ड के प्रवेश नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए गर्मी को देखते हुए टेंट लगाए जाएंगे। इस दौरान बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं के लिए कुर्सियों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।