बिलासपुर में विवादित कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के जमानत अर्जी मामले में कथावाचक को विशेष सत्र न्यायालय से राहत मिली है। कथावाचक को सशर्त जमानत दी गई है। सशर्त जमानत में मुख्य रूप से अभियुक्त के द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित न करने, प्रत्येक पेशी में स्वयं उपस्थित होने, कथावाचन के दौरान किसी भी समाज विशेष के प्रति ऐसी टिप्पणी न करने, जिससे कोई आहत हो के अलावा प्रकरण की पुनरावृत्ति न करने की शर्तें रखी गई है। बता दें कि बीते 12 नवंबर को तखतपुर क्षेत्र में कथावाचन के दौरान विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया था। एक समाज विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कथावाचक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध के बाद कथावाचक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आज इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई । बता दें कि कथा वाचक के द्वारा सतनामी समाज पर की गई टिप्पणी के बाद आशुतोष चैतन्य को बीते शनिवार के शाम कोर्ट में पेश किया गया। जहां पहले से मौजूद सतनामी समाज और हिन्दू संगठनों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। मामला यहां तक पहुंचा कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस और वकीलों को गालियां देना शुरू कर दिया। जिससे पूरे न्यायालय में हंगामा मच गया था। पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।