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Palwal News: उपायुक्त बोले- हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 15 वर्ष पुराना निवास प्रमाण अनिवार्य

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सल्लागढ़ निवासी बुजुर्ग रामबाबू की पेंशन संबंधी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कड़ा संज्ञान लिया है। जांच में पाया गया कि रामबाबू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा के निवासी हैं। हरियाणा में उनकी 15 वर्ष की अनिवार्य निवास अवधि पूर्ण नहीं हुई है। इसी कारण उनका वृद्धावस्था पेंशन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सका। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए 15 वर्ष का हरियाणा निवास प्रमाण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निवास अवधि, आयु और अन्य पात्रता मानदंडों की कड़ाई से जांच होती है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी पेंशन संबंधी वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से पहले जिला प्रशासन से पुख्ता जानकारी अवश्य लें, ताकि भ्रम की स्थिति न बने। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में पात्रता पूर्ण होने पर आवेदन पुनः स्वीकार किया जाएगा।

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