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हिसार में निगम ने स्पेशल खोले काउंटर ,आज खत्म हो जाएगी छूट

प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट मंगलवार 30 जून को खत्म हो जाएगी। छूट का फायदा लेने के लिए बेहद कम लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी है। इस योजना का लाभ 30 जून तक लिया जा सकता है। मई महीने में प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की थी। पिछले करीब करीब 74 दिनों में बहुत कम लोगों ने इसका फायदा लिया है। नगर निगम की ओर से इस छूट का फायदा उठाने वालों के लिए एक शर्त रखी गई थी। जिसमें प्रॉपर्टी मालिक को प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन करना था 2020-21 में याशी कंपनी ने पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी सर्वे किया था। इस सर्वे को लेकर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सवालिया निशान उठे थे। हजारों लोगों का रिकॉर्ड गलत होने के बाद प्रदेश सरकार ने तय किया था कि लोगों से उनकी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराएंगे। यानी नगर निगम के रिकॉर्ड में जो भी आंकडें होंगे उनको प्रॉपर्टी मालिक खुद सत्यापित करेगा। पिछले तीन साल में बहुत कम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित किया है। नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की ओर से दस हजार रुपये से अधिक टैक्स वाले बकायादारों को फोन किए जा रहे हैं। उनको टैक्स छूट के बारे में जानकारी दी जा रही है। नगर निगम ने सरकारी विभागों को भी टैक्स अदा करने के लिए पत्र भेजे हैं। इसके बाद भी लोग टैक्स जमा कराने नहीं आ रहे। निगम ने बनाए 4 काउंटर, बिल के लिए दो काउंटर अलग... प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम में अब एक की बजाय चार कैश काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। बिल की कॉपी निकलवाने के लिए दो अलग काउंटर बनाए गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करने पर नागरिकों को एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। नागरिक नगर निकाय विभाग की प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर जाकर या क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

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