टोहाना में लगातार बिना मान्यता के कटने वाली कालोनियों पर प्रशाशन ने निगरानी बना रखी है जिसके चलते शहर में दो कालोनियों के बाहर प्रशाशन द्वारा सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। जिला नगर योजनाकार विभाग के जेई संदीप कुमार के नेतृत्व में टीम टोहाना पहुंची। टीम ने सबसे पहले डांगरा रोड स्थित डीएवी स्कूल के पास अवैध कालोनी काटे जाने की सूचना पर मुख्य रोड पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड के माध्यम से प्रशाशन ने कहा कि टोहाना शहर में शहरी क्षेत्र एक्ट 1975 व 1963 लागू है जिसके तहत सरकार की बिना अनुमति के कालोनी विकसित करना जिसने प्लॉट की खरीद फरोख्त करना और भवन निर्माण करना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि इसलिए अवैध कालोनी में कालोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई से प्लॉट लेकर अपना धन खराब न करे। अवैध कालोनी में बनाए गए निर्माण को गिराया जा सकता है। जेई संदीप ने कहा कि शहर के डांगरा रोड और नए बस स्टैंड रोड पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाया गया है। इस दौरान एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।