अदालत ने मंगलवार को एक एसयूवी चालक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिसे ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने मनुज कथूरिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।