नूंह में वर्ष 2019 में पत्नी की हत्या के मामले में जिला की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु राणा की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर 2019 को थाना तावड़ू क्षेत्र में यह मामला सामने आया था। आरोपी लजरुस पुत्र शिबु नकसिया निवासी जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), हाल निवासी हनुमान नगर खोरी कलां में किराये के मकान में अपनी पत्नी सुशिता के साथ रहता था। मकान की देखरेख करने वाले ज्ञानचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि लजरुस शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर मारपीट करता था। घटना वाली रात भी आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि उसने सुशिता को पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब अन्य किरायेदारों ने कमरे में खून से लथपथ महिला का शव पड़ा देखा तो उन्होंने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।