फरीदाबाद में स्प्री 2025, एमनेस्टी स्कीम और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा की ओर से जानकारी दी गई। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हर उस फैक्टरी/ संस्थान / दुकान / क्लिनिक/ अस्पताल / प्रतिष्ठान पर लागू है। जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं। इन प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है कि वे उनके संस्थान में 10 कर्मचारी नियोजित होने के 15 दिन के अंदर उनके संस्थान का ईएसआई योजना में पंजीकरण करवाएं। संस्थान के पंजीकरण के बाद नियोक्ताओं को अपने कार्मिकों का भी इस योजना में पंजीकरण कर एवं उनके संबंध में नियमानुसार अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।