फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू, 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह में नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

विकास कुमार Updated Sat, 20 Jun 2026 08:52 PM IST

कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में 16 जून को हुई घटना के मद्देनजर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। आदेश 20 जून शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलने तथा भड़काऊ नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें