कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में 16 जून को हुई घटना के मद्देनजर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। आदेश 20 जून शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलने तथा भड़काऊ नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।