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अपने आधार को पैनकार्ड से इस तरह लिंक करें

Sat, 30 Jun 2018 06:17 PM IST
कन्वर्जेंस डेस्क, अमर उजाला

अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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