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अपात्रों को आवास देने पर वीडीओ निलंबित, केस दर्ज

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सीतापुर। विकास खंड सिधौली की ग्राम पंचायत अटरिया में करीब 48 अपात्रों को पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिए जाने के मामले में एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई बीडीओ द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की संस्तुति पर जिला विकास अधिकारी ने की। बीडीओ की तहरीर पर अटरिया थाने में निलंबित वीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई भी की गयी।
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ग्राम पंचायत अटरिया में अपात्रों को पीएम आवास दिए जाने की शिकायत पर बीडीओ ने ब्लाक स्तर पर तीन सदस्यीय समिति का गठन कर जांच कराई। इसमें सामने आया कि ग्राम विकास अधिकारी आलोक श्रीवास्तव द्वारा आवास योजना में बड़े पैमाने पर स्वयं के हितलाभ के दृष्टिगति आवास आवंटित करते हुए शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।
शासनादेश के विपरीत कार्य कर जारी आदेशों को भी नही माना गया। स्थलीय जांच मे ंपाया गया जिनके पास पहले से पक्के मकान है, उन्हें लाभार्थी बना कर योजना के तहत आवास आवंटित कर दिए गए। जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी आलोक श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए ब्लाक महमूदाबाद से संबद्ध किया है। प्रकरण में बीडीओ महमूदाबाद को जांच में नामित किया गया है। एसओ अटरिया अवधेश यादव ने बताया कि इस मामले में बीडीओ की तहरीर पर आरोपी वीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गयी है।
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