तीन बैंक शाखा करेंगी पीड़ित को 35 हजार रुपये का भुगतान
शामली। चेकों का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तीन बैंक शाखाओं की सेवा में लापरवाही मानते हुए पीड़ित को 35 हजार रुपये का भुगतान एक माह में करने के आदेश दिए हैं।
कैराना कस्बे के मोहल्ला बेगमपुरा निवासी अमित कुमार ने सात फरवरी 2017 को पीएनबी कैराना और कांधला व एसबीआई कांधला के शाखा प्रबंधक को आरोपित करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। पीड़ित ने अवगत कराया कि उसका बचत खाता पीएनबी कैराना में है। 28 जून 2016 को एसबीआई कांधला का एक लाख 90 हजार 646 रुपये एक चेक उसने पीएनबी कैराना और आठ दिसंबर 2016 को एसबीआई कांधला का 6119 रुपये का चेक अपने खाते में जमा किया था। चेकों का भुगतान 24 घंटे में होना था। लेकिन कई दिन तक उसके खाते में पैसा नहीं आया। उसने अधिवक्ता के माध्यम से 23 दिसंबर 2016 को लीगल नोटिस पीएनबी कैराना के शाखा प्रबंधक को भेजा। चेक की धनराशि का भुगतान 7 जनवरी 2017 को किया गया। जमा चेक की अवधि का ब्याज का भुगतान बैंक की ओर से नहीं किया गया। चेकों का भुगतान समय पर न होने से परेशानी झेलनी पड़ी। पीड़ित ने आयोग से मानसिक क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये, अधिवक्ता फीस 15 हजार रुपये और ब्याज दिलाए जाने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, महिला सदस्य अमरजीत कौर ने मामले की सुनवाई करते हुुए पीड़ित को एक माह 35 हजार रुपये का भुगतान दिए जाने के आदेश तीनों बैंक शाखा प्रबंधकों को दिए हैं।