नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में वर्ष 1996 में ग्रामीण असगर की एटलस साइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस ने गांव के ही रहीसुद्दीन को गिरफ्तार कर साइकिल बरामद कर ली। अदालत में दाखिल कोर्ट मोहर्रिर की आख्या के अनुसार, आरोपी पहले 23 जून 1996 से 27 जून 1996 और फिर 26 अगस्त 2023 से 29 अगस्त तक जेल में रहा।
बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई की। आरोपी अदालत में हाजिर हुआ और साइकिल चोरी के अपने जुर्म को स्वीकार किया। अदालत ने उसे चोरी का दोषी माना। जेल में बिताई गई नौ दिन की अवधि के अलावा धारा 379 और धारा 411 में पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जिसकी साइकिल चोरी का दोष रहीसुद्दीन के सिर पर है, उसकी मौत हो चुकी है। शेरनगर के असगर ने यह मुकदमा दर्ज कराया था।