मुजफ्फरनगर में फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक के बेटे की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र सिंह ने बताया कि करौदा महाजन गांव में कोल्हू संचालक इंद्र के बेटे सतेंद्र उर्फ काला की 11 जून 2014 को नल पर पानी भरने को लेकर विपिन के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने कोल्हू पर पहुंच कर सतेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने घेरकर हमलावर हिस्ट्रीशीटर राजीव पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची।