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साफ्टवेयर में पुराने वाहनों का नहीं मिल रहा रिकार्ड

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मऊ। शासन के निर्देश के क्रम में कामर्शियल से लेकर निजी वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन स्वामी वाहनों में नई पद्धति का नंबर प्लेट लगवा रहे है। कई वाहन स्वामियों को साफ्टवेयर में वाहनों का रिकार्ड ही नहीं मिल रहा है। सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है। वाहनों को उन नियत तिथि के भीतर ही नंबर प्लेट लगवाना या बुकिंग करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर वाहनों चालकों के विरूद्ध पांच हजार रुपये का चालान काटा जा रहा है।
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सहायक संभागीय परिवहन विभाग में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन स्वामियों को आनलाइन आवेदन करना होता है। लेकिन कई वाहन ऐसे भी हैं जिनका रिकार्ड साफ्टवेयर में नहीं मिल रहा है। विभाग की माने तो कई पुराने टैक्टर्स के रिकार्ड साफ्टवेयर में नहीं है। जिस कारण ट्रैक्टर्स स्वामियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के कार्यालय में संपर्क करने के बाद भी वह आवेदन कर पा रहे हैं। कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर ही अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिएरजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में शून्य तथा एक के लिए 15 नवंबर 2021, दो तथा तीन अंतिम अंक के लिए 15 फरवरी 2022 की तिथि नियत है। जबकि चार तथा पांच अंतिम अंक के लिए 15 मई 2022, छह तथा सात अंतिम अंक के लिए 15 अगस्त 2022, आठ तथा नौ अंतिम अंक के लिए 15 नवंबर 2022 की तिथि निर्धारित की गई है।
एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कई पुराने टैक्टरों का डाटा साफ्टवेयर में नहीं मिल रहा है। कई ट्रैक्टर स्वामियों ने कार्यालय में संपर्क किया है। जिनका डाटा अपलोड कर उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करा दिया गया।
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