कानपुर स्टांप चोरी के मामले में रिकवरी नोटिस जारी होने के बाद आदेश को रिकाल करने अर्जी लगाने वाले सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को डीएम कोर्ट से राहत नहीं मिली। डीएम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विधायक की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब विधायक पर 1.02 करोड़ रुपये जमा कराने का दबाव बन गया है।
हालांकि अभी वह चाहें तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक तिहाई रकम को बतौर सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगा। बता दें, डीएम कोर्ट ने 1 जून को जारी किए आदेश में स्टांप चोरी के संबंध में की गई जांच की आख्या के आधार पर दाखिल वाद की सुनवाई के बाद विधायक से कमी स्टांप शुल्क के 1.02 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ उनपर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।