वक्फ कानून के पक्ष में कानपुर शहर के मुस्लिम एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि शहर में वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यतीमों, बेवाओं और गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर नया कानून इसमें मदद करेगा, तो उन्हें इसका अधिकार मिलेगा। शहर भर में 26 सौ से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 2602 सुन्नी और 72 शिया समाज की हैं। इसे लेकर अब नया कानून बन गया है। शहर में जाजमऊ, नई सड़क, बेकनगंज, अनवरगंज सहित कई क्षेत्रों में वक्फ की संपत्तियां हैं।
बेबीज कंपाउंड मामले में मुकदमा दर्ज
बेबीज कंपाउंड को बेचने के मामले में डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नए मुतवल्ली मो. वसीम ने पुराने मुतवल्ली की शिकायत जिलाधिकारी से जून में की थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पुराने मुतवल्ली ने अनवरगंज थाना अंतर्गत दलेलपुरवा स्थित बेबीज कंपाउंड को बेचने के लिए बैनामा करा लिया। जिसके बाद डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया।