लोकसभा चुनाव का शनिवार को शंखनाद हो गया। सात चरणों में होने वाला मतदान जिले में पांचवें चरण में होगा। 20 मई को जनपदवासी मतदाता मतदान करेंगे। चार जून को मतगणना होगी। छह विधानसभा वाले फतेहपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद का चुनाव 19 लाख 35 हजार 891 मतदाता मतदान करेंगे। नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर तीन मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच चार और पांच मई को होगी। छह मई को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी।
सात मई को चुनाव चिह्नों का आवंटन होगा। इसके बाद 10 दिनों तक चुनाव प्रचार का समय मिलेगा। 18 मई से चुनाव प्रचार बंद होगा। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। सभी चरणों का मतदान खत्म होने के बाद चार जून को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा होते ही 16 मार्च की दोपहर से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि अधिसूचना खत्म होने तक जिले धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने में संदिग्ध लोगों पर पैनी निगाह रखी जाएगी। वारंटियों के साथ हिस्ट्रीशीटर को पुलिस खोजकर जेल भेजेगी। इसके साथ गांव-गांव में निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास करने वालों से प्रशासन कड़ाई से निपटेगा। उन्होंने सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है।
संहिता उल्लंघन में पांच दोषियो को अर्थदंड की सजा
अपर सिविल जज की कोर्ट संख्या प्रथम ने आचार संहिता उल्लंघन में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को 1700-1700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जहानाबाद पुलिस ने विधानसभा चुनाव दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कमला प्रजापति अपने पति राकेश व 60 समर्थकों संग नारेबाजी कर रहे थे। वीडियो भी वायरल हुआ था। उनके पास परमीशन नहीं थी। कोविड नियमों का उल्लंघन भी पाया था। जहानाबाद पुलिस ने प्रत्याशी व उनके पति, नोनारा निवासी कुलदीप प्रजापति, लहुरी सराय निवासी सनी, चांदपुर थाने के मकरंदपुर निवासी राममिलन व 55 अन्य समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एपीओ पुष्पा रावत ने बताया कि नामजद कमला प्रजापति समेत पांचों को कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर पांच-पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। इसके तहत 16 मार्च से 29 अप्रैल तक धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल मे पांच से लोगों का एकत्रित होने, बिना परमिशन जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ जो धारा 144 का उल्लघंन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 16753 कुल बुजुर्ग मतदाता
- 5690 पुरुष मतदाता
- 11062 महिला मतदाता
- 01 ट्रांसजेंडर