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बिकरूकांड : अधिवक्ता ने कहा, आरोप पत्र में साक्ष्य पर्याप्त नहीं

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कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य की बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी की कोर्ट में फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में गलत शपथ पत्र देेने के मामले में पेशी हुई।
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आरोप पत्र पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की विवेचना पर कई सवाल उठाए। कहा, आरोप पत्र में साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब नौ सितंबर की तिथि तय की है।
बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में विकास के सहयोगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुढ़वा शिवली निवासी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाया गया है। वह माती जेल में है।
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उस पर पुलिस ने फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में फर्जी शपथ पत्र देेने का मामला दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई अपर मुख्य मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में चल रही है।
बुधवार को आरोप पत्र पर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाए। साथ ही आरोप निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न होने की बात कही। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान गुड्डन कोर्ट में मौजूद रहा।
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