किशोरी से दुष्कर्म मामले में चचेरी बहन को मिली अग्रिम जमानत
ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कांड एवं षडयंत्र के मामले में आरोपी चचेरी बहन को जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है।
कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में किशोरी ने अन्य आरोपियों के अलावा परिवार के चाचा, ताऊ और घर की महिलाओं व चचेरी बहन पर भी नशीली दवा देने के आरोप लगाए गए। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी पक्ष से दिए गए तथ्यों में बताया गया कि उसके द्वारा किशोरी से मारपीट किए जाने, जहरीला पदार्थ पिलाने या जान से मारने की धमकी आदि देने का कोई भी कथन न तो धारा 161 के बयान में और न ही धारा 164 के बयानों में दर्ज किया गया है और न ही बयानों में दुष्कर्म के षडयंत्र में उसका नाम शामिल होने की कोई बात आई है। इस मामले में न्यायाधीश ने महिला के अधिवक्ता जीवनधर लाल जैन, सुरेश चंद जैन एवं संजीव दीक्षित द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर पेश की गई अग्रिम जमानत की प्रार्थनापत्र को सशर्त स्वीकार कर लिया और किशोरी की चचेरी बहन को अग्रिम जमानत दे दी है। संवाद