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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने तीन साल पहले हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 41 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मोंठ थाना इलाके में ही इस घटना में दुष्कर्मी घर में सोती हुई बच्ची को मुंह दबाकर उठा ले गया था।
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मोंठ के एक गांव में दो जून 2018 की रात 12 साल की एक लड़की अपनी मां के साथ चारपाई पर सो रही थी। इसी दरम्यान गांव निवासी युवक शनी कुरैशी उर्फ अलीम (22) घर में दाखिल हुआ और बच्ची का मुंह दबाकर उसे उठा ले गया। पास की बगिया में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मारा-पीटा। घटना के बारे में किसी से चर्चा करने पर छोटी बहन को मारने तथा मां को उठा ले जाने की धमकी दी। बाद में घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद शनी कुरैशी उर्फ अलीम को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। जबकि, एक अन्य धारा में एक साल के कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि, जुर्माने की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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